उत्तर प्रदेश सरकार की विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना दिव्यांगजनों को विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत विवाह होने पर विकलांग युवक को ₹15,000, विकलांग युवती को ₹20,000 और यदि दोनों दिव्यांग हों तो ₹35,000 की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन के बाद 15 दिन के भीतर संबंधित जिला कार्यालय में हार्डकॉपी जमा करना अनिवार्य है।