उत्तर प्रदेश सरकार की निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांग सहायता योजना का उद्देश्य पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की दुर्घटना या बीमारी से मृत्यु अथवा विकलांगता की स्थिति में उनके परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना में अधिकतम ₹5,25,000 तक की मदद और ऑनलाइन व ऑफलाइन आवेदन की सुविधा दी गई है।