उत्तर प्रदेश सरकार की पंचायत कल्याण कोष योजना का उद्देश्य ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष और पंचायत सदस्यों के पद पर रहते हुए मृत्यु की स्थिति में उनके आश्रितों को ₹2 लाख से ₹10 लाख तक की आर्थिक सहायता प्रदान करना है। यह सहायता आत्महत्या या आपराधिक मामलों को छोड़कर दी जाती है। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से की जाती है।